सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, इस केस की शुरुआत 2019 से हुई थी
2019 में केरल में एक चुनाव रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...'
इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उन पर मानहानि का केस किया था
उसी को लेकर 23 मार्च 2023 को सुनवाई हुई और राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि उनका मकसद किसी को दुःख पहुँचाना नहीं था
लेकिन विपक्ष के वकील ने कोर्ट से अपील की की उन्हें अधिकतम सजा दी जाए ताकि न्याय व्यवस्था से किसी का विश्वास न उठे।
अंततः सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल के लिए जेल में रहने की सजा सुना दी
इससे सबसे बड़ा खतरा उनकी लोकसभा सदस्य्ता को है, उनकी सदस्य्ता जा सकती है, वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
राहुल के वकील ने ऊपरी अदालत में जाने के लिए कोर्ट से परमिशन ली, जिसके तहत उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गयी है।
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